Married Women And Youth Good News: नमस्कार मित्रों आपका स्वागत करते हैं हमारे इस आर्टिकल में आज का हमारा यह आर्टिकल बहुत ही फायदेमंद होने वाला है क्योंकि राजस्थान सरकार की तरफ से शादीशुदा महिलाएं और युवा जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी जारी की गई है।
आपको बता दें कि राजस्थान सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्य सुरक्षा योजना में अपना नाम जुड़वाने और नाम हटवाने के लिए नई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अब से राज्य में खाद्य सुरक्षा योजना में उत्तर वधू और 18 वर्ष से अधिक बच्चों का भी नाम जोड़ने का विकल्प मिलेगा। नाम जोड़ने के लिए लंबित आवेदकों का निस्तारण करना आवश्यक है। खाद एवं आपूर्ति विभाग में नाम जुड़वाने के लिए आवेदनों का निस्तारण करने के लिए कुछ प्रबंधन का भी अवसर प्रदान किया जाएगा।
Married Women And Youth Good News
राजस्थान सरकार की तरफ से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ने के लिए नए मापदंडों को निर्धारित किया गया है जिसके माध्यम से नाम जुड़वाने के लिए आपको नए मापदंडों को स्वीकार करना होगा। इस योजना के तहत अब लंबित आवेदनों का निर्धारण किया जाएगा। इसके बाद ही अगली प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाएगा।
जो आवेदन बहुत समय से अच्छी नहीं जा रहे हैं उनका निस्तारण इसके संबंधित राज्य सरकार के द्वारा नए आदेश जारी किए गए हैं देखा जाए तो कई मायनो में हमें इससे लाभ भी मिलेगा और कई मायनो में हमें इससे नुकसान भी मिल सकता है।
दो चरणों में किया जाएगा निस्तारण
आवेदन फार्म की जांच से संबंधित जानकारियां दो चरणों में विस्तार पूर्वक प्रसारित की जाएगी साथ ही प्रथम चरण में पहले के सभी आवेदन को चेक किया जाएगा और जब वह सभी आवेदन पत्र खत्म हो जाएंगे इसके बाद ही दूसरे चरण के आवेदन प्रारंभ करने की संभावना बताई जा रही है।
किसके द्वारा किया जाएगा निस्तारण
राज्य सरकार द्वारा खाद सुरक्षा योजना के तहत प्राप्त सभी आवेदनों का निस्तारण संबंधित कार्यालय के अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। यह कार्यवाही प्रभावी रूप से जिला कलेक्टर को सौप जाएगा। जिसके अंतर्गत जिले के प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जैसे सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट आदि अधिकारियों द्वारा यह काम करवाया जाएगा। इसके आधार पर आवेदनों का निस्तारण किया जाएगा और उनकी जांच की जाएगी।